पहली बार आतंकवाद परिभाषित कड़ी सजा का प्रावधान|आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार

आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार

 आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर औपनिवेशिक कानून की जगह लेने वाले कानून में भी लिख दिया है. भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) ने आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया। भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ देश को आर्थिक रूप से स्थिर करने का प्रयास भी आतंकी कृति में शामिल है.

 इन कानून से जुड़े विधायकों पर संसद के दोनों  साधनों में अमित शाह ने साफ किया था कि आतंकवाद को परिभाषित करने और भारतीय न्याय संहिता में इसे कवर करने के आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

आतंकवाद के खिलाफ जी कानून गैरकानूनी गतिविधियों को रोकथाम करता है, लेकिन यह परिभाषित नहीं है। यही नहीं, भारत लंबे समय से आतंकवाद को परिभाषित करने की मांग कर रहा है ताकि पूरी दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एक समान कार्रवाई कर सके. संयुक्त राष्ट्र भी अभी तक आतंकवाद को सर्वमान्य रूप से परिभाषित नहीं कर पाया है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी है। आतंकवाद में आजीवन कारावास और मृत्युदंड तक का प्रावधान है इसमें इस कड़े कानून के दुरुपयोग को रोकने का भी  पुख्ता इंतजाम है. इसके तहत सपा या उससे उच्च स्तर का अधिकारी ही तय करेगा कि आतंकी कृत्य में अमेरिका या भारतीय न्याय संहिता में से किस कानून में एफआईआर दर्ज हो.

 आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर औपनिवेशिक कानून की जगह लेने वाले कानून में भी लिख दिया है. भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) ने आतंकवाद को पहली बार परिभाषित किया। भारत की एकता अखंडता और संप्रभुता को चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ देश को आर्थिक रूप से स्थिर करने का प्रयास भी आतंकी कृति में शामिल है.

 आतंकवाद के खिलाफ विशेष अमेरिका कानून के होते हुए अपराधी कानून में इसे शामिल किए जाने की विपक्ष की आपत्ति का जवाब देते हुए समस्या ने साफ किया था कि कई अम्लों में आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस अमेरिका के तहत किस दर्ज करने के बजाय सामान्य आईपीसी कानून के तहत किस दर्ज कर लेती थी इससे आतंक के आरोपी कड़ी सजा से बचते थे.

 भारतीय नया संहिता में इसे शामिल करने के बाद उनका परिणाम संभव नहीं है भारतीय न्याय संहिता को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को भी ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है इसमें आतंकी अपराधों की श्रृंखला भी शामिल है और इसमें सार्वजनिक सुविधाओं या निजी संपत्ति को नष्ट करना भी अपराध है. जिनसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विनाश या उसे नुकसान होता है वह भी उसके दांत आते हैं.

 आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार -आतंकवाद की परिभाषा

 भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई है जो कहती है कि जो कोई भी भारत की एकता घंटा पर संप्रभुता सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या भारत या किसी अन्य देश के लोगों को या किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक फैलाने का कोई कार्य करता है, बम डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ है

 ज्वलनशील पदार्थ  या अग्नि शस्त्रों या अन्य घातक हथियारों या जहरीले या हानिकारक गैस है या अन्य रसायन या किसी अन्य पद्धति चाहे जैविक रेडियोधर्मी परमाणु या अन्य का उपयोग करके या किसी भी कृत्रिम के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके, ऐसा कोई कार्य करता है जिसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की आशंका है संपत की हानि छतिया अविनाश होता है या होने की आशंका है भारतीय विदेश में किसी समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य आपूर्ति या सेवाओं में विघ्न होता है, या होने की आशंका है.

 जाली भारती कागज की मुद्रा या सिक्के के निर्माण या किसी तस्करी या प्रचलन के माध्यम से भारत की आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने की आशंका है भारत सरकार राज्य सरकार या उनकी किसी एजेंसी के किन्हीं परियोजनाओं के संबंध में भारत या उसकी सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली किसी संपत्ति का नुकसान या तो विनाश होता है, या ऐसा लगता है।

आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार

 आपराधिक बल का प्रदर्शन या ऐसे करने का प्रयास करके किसी पदार्थ अधिकारी की मौत का कारण बनता है या किसी लोग पदाधिकारी की मौत का प्रयास करता है या किसी व्यक्ति के अपहरण करता है और ऐसे व्यक्ति को करने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार राज्य सरकार या किसी अन्य देसी की सरकार अंतरराष्ट्रीय संगठन या अंतर सरकारी संगठन को कोई कार्य करने या उसे दूर रहने को मजबूर करने के लिए कोई कार्य करता है, तो वह आतंकवादी कार्य माना जाता है.ई चालान 2024 में कैसे चेक करें

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